कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चार आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर करने का निर्णय लिया है। इनमें शामिल हैं भय्यु उर्फ नवाब, पिता शहीद खां, आवासीय कन्नौद, रोहित पिता सुदेश सांगते, आवासीय बिहारीगंज देवास, नयन पिता श्रवण देवड़ा, आवासीय खातेगांव, और संदीप उर्फ भोला पिता रायसिंह सेंधव, आवासीय खुटखेड़ा।
कलेक्टर गुप्ता ने आदेश दिया है कि इन सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर जिला देवास और उसके आस-पास के सीमावर्ती जिलों – इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा और इन्हें जिला दंडाधिकारी न्यायालय में पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।