spot_img
Monday, December 23, 2024
Homeदेवास शहरदेवास जिले के नागरिक बेटियों का “सुकन्या समृद्धि योजना” में खुलवाएं खाता

देवास जिले के नागरिक बेटियों का “सुकन्या समृद्धि योजना” में खुलवाएं खाता

-


“सुकन्या समृद्धि योजना” में खाता खोलने और जमा राशि पर टैक्स में मिलेगी छूट


देवास 05 फरवरी 2024/ बेटियों के लिए छोटी बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से विशेष जमा योजना 'सुकन्या समृध्दि योजना' की चलाई जा रही है। सुकन्या समृद्धि योजना केवल बेटियों के लिए है, जिसमें हाल ही में सरकार ने बहुत बदलाव किये है। अब इस योजना में न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपए से घटाकर 250 रुपए कर दिया गया है। इसमें बालिका के माता-पिता या संरक्षक बेटी के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। ‘’सुकन्या समृद्धि योजना” खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक के बीच खुलवाया जा सकता है। जमाकर्ता बेटी के नाम से सिर्फ एक ही खाता खोल सकता है। माता-पिता संरक्षक दो बेटियों के अलग-अलग खाता खोल सकते है। जुड़वा बेटियाँ है तो जन्म संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके बाद तीसरा खाता खोला जा सकता है। खाता खोलने के लिए जरूरी राशि अब सिर्फ 250 रुपए है। एक वित्तीय वर्ष में इस खाते में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए जमा किया जा सकेगा। यह पैसा अकाउंट खुलने के 15 साल तक ही जमा करवाना होगा। खाता संचालन बालिका के 10 वर्ष तक की आयु होने तक माता-पिता खाते को संचालित कर सकते हैं। इसके बाद बेटी खुद खाता संचालित कर सकती है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच मे अकाउंट खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलने वाले खातों को टैक्स से छूट मिलेगी। इस योजना के तहत खुलने वाले खातों को आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत छूट दी जाएगी। अगर खाते में अनियमित भुगतान किया जाता है तो प्रति वर्ष कम से कम 50 रुपए का जुर्माना निर्धारित राशि के साथ लिया जाएगा। सुकन्या समृध्दि योजना में निवेश राशि पर ही पहले टैक्स छूट थी, लेकिन इस बजट में इसके ब्याज और परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर भी टैक्स से छूट दी गयी है। इस मामले में यह पीपीएफ के बराबर हो गया है जिस पर तीन स्तरों पर टैक्स से छूट मिलती है। लेकिन ब्याज के मामले में सुकन्या समृध्दि योजना पीपीएफ से ज्यादा आकर्षक है।

खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज में लड़की के जन्म का प्रमाण पत्र, माता-पिता का फोटो पहचान पत्र, एड्रैस प्रूफ बच्चे और माता पिता की फोटो आवश्यक है। अधिकतम तीन खाते खोले जा सकते है एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम दो से तीन खाते खोले जा सकते हैं।इस योजना मे दो ही खातों का प्रावधान है लेकिन अगर जुड़वा लड़की है तो इस संबंध में आपको प्रमाण पत्र पेश करना होगा। जिसके बाद आप तीसरा खाता खुलवा सकते है किसी भी दशा में 3 से अधिक खाता नहीं खोला जा सकता है। खाते में न्यूनतम राशि 250 रुपए या अधिकतम राशि 1,50,000 वार्षिक जमा की जा सकती है।

जमा राशि निकालने की शर्तें बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेने के बाद ही सुकन्या समृध्दि योजना के खाते में जमा राशि की केवल 50 फीसदी राशि निकाली जा सकती है। यदि किसी कारणवश बालिका की मृत्यु हो जाती है तो संरक्षक द्वारा खाता बंद कर दिया जाएगा और पूरी जमा राशि ब्याज के साथ निकाल ली जाएगी। बेटी का खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरा होने पर ही खाता मैच्योर होगा। बालिका का विवाह यदि 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष से पहले होता है तो शादी की तारीख के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। इस योजना का खाता देश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर कराया जा सकता है।

Related articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
spot_img

Latest posts